Wednesday, May 25, 2016

29 मई को होने वाली कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट की रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 3336 कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती पर अंतरिम रोक लगाते हुए 29 मई को होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है। मंगलवार को हुई सुनवाई में करीब तीन घंटे चली बहस में कंप्यूटर शिक्षकों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने शिक्षकों का पक्ष रखा। पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को नियमित भर्ती नहीं करने पर
जमकर लताड़ लगाई। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हुड्डा ने कोर्ट में बताया कि शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से शिक्षा विभाग द्वारा की गई थी। अब इस सरकार ने पहले से काम कर रहे शिक्षकों को हटाने का मन बना लिया है। सरकार ने फिर से 3336 पदों पर केवल अनुबंध के आधार पर भर्ती निकाली है, जबकि शिक्षक पहले से अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे हैं।
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साभारजागरण समाचार 
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