9870 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में 9455 चयनित जेबीटी के बाद रिक्त बचे पदों पर सिर्फ एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों को ही कंसीडर करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ एचटेट-2014 पास उम्मीदवार ने भी दावा ठोक दिया है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब
तलब किया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। याचिका के अनुसार 9870 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2012 निर्धारित थी। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद वर्ष 2013 में पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों ने वर्ष 2012 में पात्रता परीक्षा आयोजित न किए जाने को आधार बनाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और जेबीटी भर्ती में अवसर देने की मांग की थी, तब तत्कालीन सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा था कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद योग्यता हासिल करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती में मौका देना कानूनन संभव नहीं है और एनसीटीई ने भी जवाब में कहा था कि हर साल पात्रता परीक्षा आयोजित करवाना जरूरी नहीं है बल्कि ये सरकार पर ही निर्भर है। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद जेबीटी शिक्षकों के अतिरिक्त रिक्त बचे पदों का हवाला दे कर वर्ष 2013 में पात्रता पास करने वाले उम्मीदवारों को रिक्त बचे पदों पर कंसीडर करने का निर्णय लिया। सरकार के निर्णय से हाईकोर्ट को अवगत कराया गया तो हाईकोर्ट ने भी अंतिम कुमारी केस का निर्णय देते हुए वर्ष 2013 में पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों को शेष रिक्त बचे पदों पर कंसीडर करने के लिए अपनी सहमति दे दी। सरकार के इस एकतरफा निर्णय के विरुद्ध वर्ष 2014 में एचटेट पास कर चुके उम्मीदवार चंद्रभान ने याचिका दायर कर दी और रिक्त बचे पदों पर उसको भी कंसीडर करने की मांग की जिस पर हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2015 को सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच को बताया कि संविधान की धारा 14 व 16 के अनुसार प्रत्येक रिक्त पद पर योग्य उम्मीदवारों को मौका देना जरूरी है और ऐसे में सरकार द्वारा शेष बचे रिक्त पदों पर सिर्फ वर्ष 2013 में एचटेट पास उम्मीदवारों को ही कंसीडर करना कानूनन सही नहीं है।
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साभार: जागरण समाचार
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