Tuesday, October 13, 2015

2011 जेबीटी भर्ती: फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा वाले शिक्षकों के लिए हाई कोर्ट ने बनाई जिला स्तर पर कमेटी

फर्जी तरीके से पात्रता परीक्षा पास करने व आरोप में पुलिस कार्रवाई ङोल रहे टीचरों को राहत के लिए अब कोर्ट आने की जरूरत नही पड़ेगी। सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक सिब्बल ने कई याचिका का एक साथ निपटारा करते हुए इन टीचर का पक्ष सुनने के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाने का आदेश दिया। यह पोस्ट  नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। देवेंद्र कुमार व अन्य टीचर जो एसएफएसएल
की हस्ताक्षर व अंगुठे की जांच में फेल पाए गये थे। इस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने इन टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा कर इनको चार्जशीट कर दिया था। इस चार्जशीट के खिलाफ इन टीचर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एसएफएसएल की जांच को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विवेक खत्री ने बेंच को बताया कि कुछ टीचर जिनकी हस्ताक्षर की स्याही फीकी थी इस कारण वो अंगुठे की जांच में फेल हो गए और कुछ हस्ताक्षर भुलने या याद न रहने के कारण फर्जी घोषित कर दिए गए जबकि ऐसा कुछ नही है, याचिकाकर्ता ने सही तरीके से परीक्षा पास की है। सही होने के बाद भी उनके उपर पुलिस व विभाग की कार्रवाई ङोलनी पड़ रही हैं। खत्री का पक्ष सुनने के बाद जस्टिस सिब्बल ने जिला स्तर पर मौलिक शिक्षा अधिकारी व जिला न्यायवादी की एक कमेटी का गठन करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रभावित टीचर इस कमेटी के सामने अपनी चार्जशीट का हर बिंदू वाइज उत्तर देगा। कमेटी हर बिंदू पर प्रभावित टीचर का पक्ष सुन कर हर बिंदू पर एक तय समय में यह निर्णय ले सकेगी कि क्या प्रभावित टीचर की चार्जशीट जारी रखी जाये या उसे वापिस लिया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रभावित टीचरों को हाईकोर्ट आने की जरूरत नही पड़ेगी। लेकिन जिला स्तर पर कमेटी इन मामलों को किस तरह डील करेगी कमेटी के गठन से पहले ही इस पर भी सवालिया निशान लग सकते है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने 2011 में चयनित 8285 जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है क्यों की इस भर्ती में पात्रता परीक्षा के लिए फार्म और उत्तर पुस्तिका के अगुंठे के निशान को जांचने के नियम की पालना नही की गई। 
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साभारजागरण समाचार 

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