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केंद्र
सरकार ने एमबीबीएस के छात्रों के लिए कालेज बदलने के नियम आसान बनाए हैं
तथा इस संदर्भ में एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई है। इसके तहत एमबीबीएस
के छात्र एक साल के बाद अपना कालेज बदल सकेंगे। केंद्र सरकार के
अनुसार यदि राज्य के भीतर ही कालेज बदलना है तो इसके लिए उन्हें एमसीआई या
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सीधे
राज्य के चिकित्सा शिक्षा सचिव से अनुमति लेकर कालेज बदल सकेंगे। सूचना के
अनुसार एमबीबीएस की एक साल की परीक्षा पास करने के बाद छात्र कालेज बदलने
के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए अपने कालेज और जिस कालेज में
एडमिशन चाहते हैं, दोनों से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करना होगा। मेडिकल
कालेज यदि किसी विवि से संबद्ध है तो उससे भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना
होगा। मंत्रालय के संयुक्त सचिव अली आर. रिजवी की तरफ से जारी सूचना में
कहा गया है कि यदि राज्य के भीतर ही कालेज बदलना हो तो ऐसे मामलों में अब
एमसीआई को आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि राज्यों के चिकित्सा
शिक्षा सचिवों की मंजूरी ही काफी होगी। जब राज्य के बाहर कालेज बदलना हो तब
एमसीआई को आवेदन करने की जरूरत होगी। केंद्र सरकार ने मेडिकल के
छात्रों को यह भी सलाह दी है कि वे कॉलेज बदलने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य
मंत्रालय को आवदेन नहीं करें, बल्कि उपरोक्त दो प्रक्रियाओं का पालन करें।
इस पर मेडिकल के छात्रों का कहना है कि उन्हें केद्र के इस फैसले से काफी
राहत मिलेगी। वे आराम से कही भी दाखिला ले सकेंगे और अपनी पढ़ाईपर पूरा
फोकस कर सकेंगे उन्हें इधर, उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। छात्रों को काफी
राहत मिलेगी।
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साभार: हरिभूमि समाचार
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