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माननीय पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा में हुड्डा के शासनकाल में हुई 816 आर्ट एंड क्राफ्ट विषय के शिक्षकों की भर्ती को नियम विरूद्ध बताते हुए रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में सरकार ने 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकोंं के पदों हेतु आवेदन मांगे थे। भर्ती में पहले शर्त लिखित परीक्षा तथा 25 अंकों का इंटरव्यू रखा गया। परन्तु बाद में संशोधन कर 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इसके बाद फिर एक और संशोधन करते हुए
60% से अधिक अंक वालों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाने का निर्णय लिया। फिर भी जब लगा कि "चहेतों" को लाभ नहीं मिल रहा तो इंटरव्यू को 25 की बजाय 30 अंक का कर दिया गया। हालाँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में सख्त निर्देश है कि प्रक्रियाधीन भर्ती में नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता। और तो और, किसी भी संशोधन के लिए भर्ती बोर्ड की कोई बैठक नहीं की गई। केवल बोर्ड के चेयरमैन के आदेश से ये सब संशोधन हो गए। याचिकाकर्ता ने आरटीआई के तहत सूचना मांगी तो उससे पता चला कि अनेक अभ्यर्थियों के तो फॉर्म और सर्टिफिकेट में अंक ही अलग अलग थे। कई मामलों में तो आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा ही नहीं था। इन सभी अनियमितताओं को मद्देनजर रखते हुए न्यायाधीश राजेश बिंदल ने उक्त भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया है।
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