जेबीटी भर्ती मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा
निदेशक से कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई मंगलवार को
होगी। बृहस्पतिवार को सरकार ने कोर्ट को बताया कि जेबीटी शिक्षकों की
पात्रता परीक्षा में धांधली करने वाले 797 आवेदकों पर एफआइआर दर्ज की
जाएगी। इन आवेदकों की पात्रता
को फर्जी पाया गया है। इसके अलावा 6049 आवेदक
ऐसे हैं जो संदेह के घेरे में हैं। मालूम हो कि 2011 में शिक्षकों के 8275
पदों पर हुई भर्ती में नियमों का पालन न होने और गलत तरीके से शिक्षक
बनने वालों की नियुक्ति रद करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई
थी। याचिका में कहा गया कि शिक्षा बोर्ड ने राज्यस्तरीय अध्यापक पात्रता
परीक्षा (स्टेट) का आयोजन किया था। इसके लिए जारी प्रोस्पेक्टस में साफ
लिखा था कि परीक्षा की उत्तरपुस्तिका पर अंगूठे के निशान व फार्म पर लिए
अंगूठे के निशान का मिलान कर ही प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। बावजूद इसके
इस जांच को किए बिना ही प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए। परीक्षा में कई छात्रों
ने अपनी जगह दूसरे को बिठाकर परीक्षा पास की।
अजय चौटाला की जमानत अवधि
बढ़ी: दिल्ली हाई कोर्ट ने जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले
में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौ. ओमप्रकाश चौटाला के पुत्र डॉ. अजय
चौटाला की अंतरिम जमानत तीन मार्च तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ
मृदुल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद चिकित्सा आधार पर अजय चौटाला को
राहत दी है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि अजय को स्थाई रूप
से पेसमेकर लगाने की जरूरत है। उनके घुटने में भी परेशानी है। खंडपीठ ने
अजय चौटाला से इलाज शुरू करवाने के समय के बारे में जानकारी मांगी है। इससे
पूर्व 19 दिसंबर, 2014 को अदालत ने एम्स से अजय चौटाला की जांच के लिए
मेडिकल बोर्ड गठित करने व रिपोर्ट तैयार कर अदालत को सौंपने को कहा था।
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साभार: भास्कर समाचार
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