हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग में रेशनलाइजेशन के तहत जिन नियमित और अतिथि प्राध्यापकों के पद सरप्लस हुए हैं, उन्हें अगले आदेशों तक अपने वर्तमान स्थानों पर ही काम करते रहने के आदेश दिए गए हैं। सरप्लस हुए ये प्राध्यापक तब तक अपने वर्तमान स्कूल में ही काम करते रहेंगे जब तक नई अध्यापक
स्थानांतरण नीति-2016 के तहत स्थानांतरण आदेश जारी नहीं कर दिए जाते। ऐसे में उनको तत्काल प्रभाव से वर्तमान स्थान से रिलीव नहीं होना है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा रेशनलाइजेशन किए जाने के बाद कई वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में प्राध्यापकों के पद सरप्लस हो गए थे। 29 जून को वेबसाइट पर उनकी सूची डाल दी गई थी। ‘रेशनलाइजेशन डाटा’ विभाग की वेवसाइट पर कर्मचारियों की जानकारी के लिए डाला गया है ताकि सरप्लस कर्मचारी नई अध्यापक स्थानांतरण नीति-2016 के अनुसार अपनी पसंद का स्थान ऑनलाइन भर सकें। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरप्लस के तौर पर चिह्न्ति किए गए अतिथि प्राध्यापकों की एडजेस्टमेंट के लिए बाद में निर्देश जारी होंगे। उनके लिए अभी ऑनलाइन अथवा व्यक्तिगत तौर पर आवेदन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है।
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साभार: जागरण समाचार
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