हरियाणा की वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा 2013 में
हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के बीस पदों को विशेष भर्ती अभियान के
तहत भरने की अधिसूचना को वापस ले लिया है। बृहस्पतिवार को पंजाब एवं
हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा लोक सेवा आयोग ने यह जानकारी
दी। आयोग ने बताया कि सरकार ने इस भर्ती के लिए नियम भी बदल दिए हैं। नई
भर्ती होगी अब नए नियमों के तहत होगी। सरकार के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने
याचिका पर कोई निर्देश जारी न करते हुए मामले का निपटारा कर दिया। हरियाणा
में कार्यरत सात तहसीलदार ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सरकार
एचसीएस विशेष भर्ती अभियान के तहत 20 पदों के लिए राज्य के कर्मचारियों मे
से एससीएस के लिए नोमिनेशन कर रही है। राज्य में न तो एचसीएस की कमी है और न
ही ऐसी कोई परिस्थति है कि तुरंत विशेष अभियान के तहत भर्ती की जाए।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग हर साल एचसीएस की
भर्ती कर रहा है और अब भी भर्ती प्रक्रिया जारी है। सरकार के सामने ऐसी कोई
मजबूरी नहीं है कि उसे विशेष अभियान के तहत एचसीएस के पदों पर नियुक्ति
करनी पड़े। याचिका में साफ आरोप लगाया गया है कि सरकार अपने चेहतों को
एचसीएस बनाना चाहती है और यह अभियान पिछले दरवाजे से एचसीएस अफसर बनाने का
अभियान है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को
बताया था कि एचसीएस भर्ती के लिए जो नियम है उनको इस भर्ती से कुछ लेना
देना नहीं है, न तो सरकार के पास एचसीएस अधिकारियों की कमी है और न ही इन
अफसरों की लेकिन सरकार चुनाव से पहले तुंरत अपने चेहते कर्मचारियों को
एचसीएस अधिकारी बनाना चाहती है। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने इस भर्ती से
जुड़ा पूरा रिकार्ड समन करते हुए भर्ती पर रोक का आदेश दिया था।
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साभार: जागरण समाचार
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