Saturday, April 11, 2015

816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों को नहीं मिला स्टे

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की एकल बैंच द्वारा 20 फरवरी को हरियाणा सरकार द्वारा चार वर्ष पहले नियुक्त किए गए 816 आर्ट और क्राफ्ट शिक्षकों को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने नियुक्तियां रद करने के फैसले पर रोक की मांग अस्वीकार कर सुनवाई 6 अगस्त तक स्थगित कर दी। मालूम हो कि एकल बैंच द्वारा नियुक्तियां रद करने के फैसले के खिलाफ प्रभावित शिक्षकों
ने डिविजन बेंच में अपील दायर की है। जस्टिस राजेश बिंदल ने इन नियुक्ति को रद करते हुए हरियाणा सरकार को पांच महीनों में नए सिरे से नियुक्तियां करने के आदेश दिए थे।

साभार: जागरण समाचार
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