नोट:
इस पोस्ट को सोशल साइट्स पर शेयर/
ईमेल करने के लिए इस पोस्ट के नीचे दिए गए बटन प्रयोग करें।
Post
published at www.nareshjangra.blogspot.com
सरकार ने बच्चियों की उच्च शिक्षा और उनके विवाह के लिए शुरू की गई सुकन्या
समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले खातों को टैक्स से छूट देने का फैसला
किया है। वित्त मंत्रलय ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस
योजना के तहत खुलने वाले खातों को आयकर कानून की धारा 80-जी के तहत छूट दी
जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बच्ची के जन्म से लेकर दस वर्ष की
आयु तक कभी भी खाता खोला जा सकेगा। हालांकि स्कीम शुरू होने के वक्त जिन
बच्चियों की उम्र दस वर्ष हो चुकी है उनका भी खाता खोला जा सकेगा। इस योजना
की सुविधा केवल दो बच्चियों के लिए मिलेगी। पहली बच्ची के बाद यदि जुड़वां
बच्चियां पैदा होती हैं तो तीसरी बच्ची को भी इसका लाभ मिलेगा। वित्त
मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा 10 जुलाई, 2014 को पेश आम बजट में
की थी। बजट में वित्त मंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम से
घोषणा की थी। योजना के तहत माता-पिता बच्चियों के लिए डाकघर में डिपोजिट
खाता खोल सकेंगे। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि इस स्कीम के तहत कितना
ब्याज मिलेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि ब्याज दर क्या होगी इसकी घोषणा
अलग से की जाएगी। किसी भी डाकघर अथवा अधिसूचित बैंक शाखा में एक हजार रुपये
से खाता खोला जा सकेगा। इसके बाद न्यूनतम एक हजार रुपये जमा किये जा
सकेंगे। हर साल अधिकतम डेढ़ लाख रुपये इस खाते में जमा कराया जा सकता है।
बच्चियों के लिए विशेष तौर पर बनाई गई इस स्कीम के तहत खाता खोलने से 14
वर्ष तक धन जमा कराना होगा।
Post
published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: जागरण समाचार
For getting
Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE .
Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from
each and every field.