Monday, August 7, 2017

केंद्र के न्यायिक सुधार प्रस्ताव पर नौ हाई कोर्ट असहमत

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन में नाकाम रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने न्यायिक सुधार का मुद्दा छोड़ा नहीं है। अब इसने देशभर की निचली अदालतों में जजों
की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर जोर दिया है। हालांकि, इस मुद्दे पर उच्च न्यायालयों में मतभेद है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। नौ उच्च न्यायालयों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, जबकि आठ ने इसकी रूपरेखा में बदलाव की मांग की है। केवल दो हाई कोर्टो ने ही इस विचार का समर्थन किया है। कानून मंत्रलय द्वारा विधि और न्याय पर संसद की परामर्शदाता समिति के सदस्यों को भेजे गए दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि 24 में से ज्यादातर उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण चाहते हैं। केंद्र सरकार ने निचली न्यायपालिका के लिए अलग कैडर वाली नई सेवा लागू करने के लिए छह दशक पुराने प्रस्ताव पर फिर से जोर दिया है।
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साभार: जागरण समाचार 
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