साभार: भास्कर समाचारदो साध्वियों के रेप केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को CBI की स्पेशल कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई। यानी डेरा चीफ को कुल 20 साल जेल में गुजारने होंगे। जज ने अपने फैसले में कहा कि जब किसी शख्स को लोग बाबा मानते हैं और वह ऐसा काम करता है तो उसे कतई माफ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राम रहीम पर कुल 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें 15-15 लाख रुपए का जुर्माना दो रेप केस के लिए है। 14-14 लाख रुपए दोनों रेप विक्टिम साध्वियों को हर्जाने के रूप में देने होंगे। सजा सुनाए जाने पर राम रहीम कोर्ट रूम में फूट-फूटकर रोने लगा। सजा के खिलाफ डेरा सच्चा सौदा हाईकोर्ट में अपील करेगा। बता दें कि यह रेप केस 15 साल चला था। बीते शुक्रवार कोर्ट ने डेरा प्रमुख को दोषी ठहराया था। 10 प्वाइंट्स में समझें पूरा मामला:
- क्या है मामला: 2002 में एक साध्वी ने गुमनाम चिट्ठी लिखी। इसमें बताया गया था कि कैसे डेरा सच्चा सौदा के अंदर लड़कियों का सेक्शुअल हैरेसमेंट होता था। यह चिट्ठी पंजाब और हरियाणा कोर्ट को भी भेजी गई थी। इसके बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ यौन शोषण का केस शुरू हुआ। सीबीआई ने जांच शुरू की। 15 साल बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी करार दिया।
- सोमवार को क्या हुआ, कोर्ट कहां लगा: सोमवार को सीबीआई को राम रहीम को सजा सुनानी थी। सुनारिया जेल की लाइब्रेरी में कोर्ट रूम बनाया गया। यहां करीब 1 घंटे कार्यवाही चली। कोर्ट रूम के लिए सुनारिया जेल को इसलिए चुना गया क्योंकि यह जेल रोहतक शहर से बाहर है। रोहतक में डेरा सच्चा सौदा के सिर्फ 12 हजार फॉलोअर्स हैं। इस जेल में इससे पहले भी 4682 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी है। अगर यहां हालात बिगड़ते तो आर्मी सिर्फ एक घंटे की दूरी पर थी।
- कोर्ट रूम में क्या हुआ: सोमवार दोपहर 2.20 बजे सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप लोहान ने सुनवाई शुरू की। राम रहीम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सीबीआई और डेरा प्रमुख के वकीलों को सजा के बारे में अपनी दलीलें रखने के लिए 10-10 मिनट जिरह का वक्त मिला।
- दोनों पक्षों के वकीलों के बीच क्या जिरह हुई: राम रहीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (रेप), 509 (महिला की इज्जत से खिलवाड़) और 506 (डराने-धमकाने) के तहत केस था। सीबीआई के वकीलों ने कहा कि डेरा में कई महिलाओं से रेप हुआ और यह सब तीन साल (1999 से 2002) तक चलता रहा। राम रहीम के वकील ने कहा कि बाबा सोशल वर्कर हैं। वे लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। इसलिए जज को रहम दिखाना चाहिए। बाबा के वकील ने यह भी कहा कि हमने सफाई अभियान, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए।
- जज ने क्या फैसला दिया: जज ने दोनों केस में राम रहीम को 10-10 साल की सजा सुनाई। 15-15 लाख रुपए का जुर्माना दो रेप केस के लिए लगाया। 14-14 लाख रुपए दोनों रेप विक्टिम साध्वियों को देने को कहा।
- क्या हैं इस फैसले के मायने: राम रहीम के वकील एस के नरवाना ने बाद में मीडिया को बताया कि दो केस में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है जो एकसाथ नहीं काटी जा सकती। लिहाजा कुल सजा 20 साल की होगी। हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीबीआई के स्पोक्सपर्सन ने भी कहा कि कुल सजा 20 साल जेल की होगी।
- हाथ जोड़े खड़े रहा बाबा, सजा के बाद रोने लगा: सुनवाई के वक्त बाबा राम रहीम हाथ जोड़े खड़ा रहा। वो कभी कम सजा सुनाने की बात कहने लगा तो कभी 7 साल-7 साल कहने लगा। 10-10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद वह रोने लगा और माफ करने की अपील करने लगा। उसने कोर्ट रूम से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। बाद में उसका मेडिकल चेकअप किया गया। जज ने राम रहीम को कैदियों के कपड़े देने को कहा। इसके बाद पुलिकर्मी उसे कोर्टरूम से ले गए।
- जांच के दौरान 24 में से 2 ही साध्वियां के नाम सामने आए: 2002 में एक गुमनाम चिट्ठी सामने आने के बाद रेप केस सामने आया। CBI ने डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर से 1999 से 2001 तक की साध्वियों की लिस्ट मांगी। 24 साध्वियों के नाम सामने आए। 18 ट्रेस हुईं। 2 साध्वियां ही कोर्ट तक पहुंचीं।
- क्या थीं इस रेप केस की 5 अहम कड़ियां: दो साध्वियों के अलग-अलग बयान हुए। दोनों में समानता मिली। एक सेवादार के रिश्तेदार परमजीत के भी 164 बयान हुए। कोर्ट के सामने डेरे से जुड़ी घटनाओं की कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। मेडिकल एविडेंस नहीं थे। ‘रीलेट चेन ऑफ इवेंट्स’ ही केस का बेस बना। बाबा की दलीलें सही नहीं पाई गईं।
- WHAT NEXT - मामले अभी और भी हैं: गुरमीत राम रहीम से जुड़े मामले में दो जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होगी। एक PIL हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के बयान पर है। मंत्री ने कहा था कि आस्था पर धारा-144 नहीं लगती। वहीं, गुरमीत राम रहीम के 50वें बर्थ-डे पर 51 लाख रुपए देने के मामले में भी PIL दायर हुई है। 12 साल पुराने रामचंद्र छत्रपति जर्नलिस्ट मर्डर केस में 16 सितंबर को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस जर्नलिस्ट ने ही बाबा के खिलाफ खुलासे के बाद अपने शाम के अखबार में खबरें छापी थीं। 2002 में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। राम रहीम पर 462 लोगों को नपुंसक बनाने का आरोप है। इस मामले में अक्टूबर में फैसला आ सकता है।