हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के प्लॉटों की मल्टीपल अलॉटमेंट मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने अधिकारियों को चेताते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि वे इस मामले में टाल-मटोल या किसी को बचाने का
प्रयास न करें। हुडा द्वारा दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यह आदेशों के अनुरूप नहीं है और यदि अगली सुनवाई पर आदेशों के अनुरूप रिपोर्ट नहीं आएगी तो 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट में मामले की पिछली सुनवाई पर जस्टिस दया चौधरी ने हुडा को फटकार लगाते हुए पूछा था कि कुछ चुनिंदा लोगों के खिलाफ ही एफआइआर क्यों दर्ज की गई है। सभी के खिलाफ यह कार्रवाई क्यों नहीं की गई और यदि चुनिंदा के खिलाफ हुई है तो उन्हें चुनने के लिए क्या मानक अपनाए गए थे। हुडा के मुख्य सचिव को इस बारे में हलफनामा दाखिल करना था। मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो याची के वकील ने कोर्ट को बताया कि मुख्य प्रशासक को सभी मामलों में सभी श्रेणियों में की गई कार्रवाई का का ब्योरा पेश करना था। हाई कोर्ट ने हुडा की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में जांच कमेटी का गठन किया गया है वह स्टेटस रिपोर्ट इस प्रकार दाखिल करे कि प्लॉट नंबर क्या है, कौन से सेक्टर में है, अर्बन एस्टेट क्या है, एफआइआर हुई है या नहीं, आपराधिक मामले की स्थिति क्या है, नोटिस जारी किया गया है या नहीं, अभी तक हुडा के नोटिस का जवाब आया है या नहीं और अभी तक उस मामले में नतीजा क्या निकला है। हाई कोर्ट ने यह जानकारी सौंपने के लिए 6 सप्ताह का समय देते हुए यह स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई पर सभी कमेटी सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ यह रिपोर्ट सौंपी जाए। इस दौरान सेठी ने 2013 के आदेशों का जिR किया जिसमें हुडा ने 3 लाख से अधिक अलॉटमेंट की जांच के लिए समय की बात कही थी। सेठी ने कहा कि चार साल बीत जाने के बाद भी अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए जस्टिस दया चौधरी ने हुडा और राज्य सरकार को आदेश दिए कि याची द्वारा अभी तक सौंपी गई एप्लीकेशन और उनमें सौंपे गए नामों को लेकर अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल किया जाए। जस्टिस चौधरी ने कहा कि हर बार नए नाम आते हैं और रिपोर्ट में केवल वही पुराने नाम होते हैं।
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साभार: जागरण समाचार
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