हरियाणा में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए स्टेट अवार्ड की ‘परीक्षा’ और मुश्किल हो गई है। राज्य शिक्षक पुरस्कार की दौड़ में शामिल शिक्षकों के लिए पिछले दस साल के दौरान पांच साल की एसीआर (वार्षिक गोपनीय
रिपोर्ट) में प्लस ए ग्रेड होने की नई शर्त जोड़ दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों, एससीईआरटी निदेशालय और अन्य संबंधित प्रिंसिपलों को इस संबंध में लिखित निर्देश जारी कर दिया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसके मुताबिक आवेदक शिक्षक के विद्यार्थियों का बोर्ड परीक्षाओं में भी प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए। राज्य के औसत रिजल्ट से कम परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों के आवेदन पर विचार नहीं होगा। दस साल के दौरान किसी भी वर्ष ए ग्रेड से नीचे वाले शिक्षक भी खुद ब खुद रेस से बाहर हो जाएंगे। मेडिकल लीव, मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लीव पर रहने वाले शिक्षकों का रिकॉर्ड उनके काम करने के वर्षो के दौरान का होगा। शिक्षा विभाग ने अवार्ड के लिए 100 अंकों के मानदंड निर्धारित कर आवेदन के लिए न्यूनतम 50 अंक की शर्त पहले ही रखी हुई है। राज्य स्तरीय कमेटी के पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही शिक्षकों को यह सम्मान मिल सकेगा। स्टेट अवार्ड के लिए 31 जुलाई तक दो श्रेणियों में आवेदन मांगे गए थे। पहली श्रेणी में प्राइमरी टीचर, मुख्य शिक्षक, सीएंडवी, टीजीटी तथा ईएसएचएम शामिल हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में पीजीटी, हाई स्कूल हेड मास्टर और प्रिंसिपल रखे गए हैं। आवेदनों पर विचार के बाद जिला स्तरीय कमेटी राज्य कमेटी को देगी। राज्य स्तरीय कमेटी सभी नामांकनों की जांच के बाद अन्य जानकारियां भी तलब कर सकती है। इसके अलावा शिक्षकों से औपचारिक कक्षा में अध्यापन करवाकर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यह कमेटी इन नामांकित अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का एससीईआरटी गुरुग्राम द्वारा लनिर्ंग लेवल भी जांच सकती है। अवार्ड के लिए नाम तय करते वक्त अध्यापक का शैक्षणिक रिकॉर्ड, व्यक्तिगत उपलब्धियां, सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी, उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों की शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों में उपलब्धियों का भी आकलन किया जाएगा।
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साभार: जागरण समाचार
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