Saturday, May 13, 2017

भड़काऊ भाषण मामला: बाबा रामदेव के खिलाफ वारंट जारी, 14 जून को हाजिर होने के आदेश

सद्भावना सम्मेलन में भड़काऊ भाषण देने के आरोपों में घिरे योग गुरु स्वामी रामदेव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। समन तामील होने के बावजूद पेश होने पर रोहतक कोर्ट ने एक लाख की मुचलके के साथ उनके खिलाफ
जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने बाबा रामदेव को पेश होने के लिए 14 जून की तारीख निर्धारित की है, जिस पर बाबा रामदेव को हाजिर होने के साथ अपनी जमानत की अर्जी लगानी होगी। गौरतलब है कि हरियाणा के पूर्व मंत्री सुभाष बत्तरा ने योग गुरु के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई होने पर उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा दायर किया था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रदेश की फिजा खराब होने के बाद आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए 3 अप्रैल 2016 को रोहतक में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया था। कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी शिरकत की। आरोप है कि स्वामी रामदेव ने अपने संबोधन में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली भाषा इस्तेमाल करते हुए बिना नाम लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा था। उन्होंने भारत माता की जय बोलने वालों के बारे में कहा था कि अगर कानून आड़े नहीं आता तो वे ऐसे लोगों के सिर धड़ से अलग कर देते। याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री सुभाष बत्तरा योग गुरु के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट गए। याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करने वाले अधिवक्ता ओपी चुघ ने बताया कि कोर्ट ने समन जारी कर स्वामी रामदेव को 12 मई को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे। रामदेव के कार्यालय में समन तामील होने के बावजूद वह पेश नहीं हुए। मामले पर संज्ञान लेते हुए एसजीएम हरीश गोयल ने बाबा रामदेव के खिलाफ एक लाख की श्योरिटी पर जमानती वारंट जारी किए हैं। 14 जून को कोर्ट में पेश होकर स्वामी रामदेव को पहले अपनी जमानत करानी पड़ेगी। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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