Thursday, November 24, 2016

नोटबंदी पर चल रहे मुकद्दमों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले में देश के विभिन्न हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमों पर रोक लगाने या उनके ट्रांसफर से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लोग अलग-अलग मुद्दों को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं। हो सकता है कि किसी को
'तुरंत राहत' मिल जाए। केंद्र ने अपनी याचिका में नोटबंदी से जुड़े सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर की मांग की है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस टीएस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा, 'हमें लगता है कि आपने उचित कदम उठाए होंगे। अब कैसे हालात हैं? कितने रुपए जमा हो चुके हैं अब तक?' रोहतगी ने बताया कि हालात बेहतर हो रहे हैं। बैंकों में लाइन कम हो गई है। अब तक छह लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। देश के हर हिस्से में डिजिटल मनी का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार ने नोटबंदी के असर पर नजर रखने के लिए कमेटी बनाई हुई है। रोहतगी ने कहा कि सामान्य नियम है कि बाजार में जीडीपी का 4% से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी यह 12% है। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने में 20 से 30 दिन लगेंगे। सरकार हालात पर रोजाना नहीं, बल्कि हर घंटे नजर रख रही है। 
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साभारजागरण समाचार 
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