20 हजार से अधिक की संपत्ति नकद में नहीं बेची जा सकेगी। इसका भुगतान चेक, आरटीजीएस या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा ही करना होगा। आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार रजिस्ट्री कराते समय चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि सबूतों की फोटो काॅपी कागजातों के साथ तहसील कार्यालय में जमा कराने के बाद ही
उसकी रजिस्ट्री हो सकेगी। महम तहसील में पिछले चार दिनों से यह कार्य चल रहा है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। तहसीलदार रविन्द्र मलिक ने बताया कि आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए 269 एसएस के नए संशोधन के अनुसार क्रेता को अपनी पूरी पेमेंट नकद की बजाय विक्रेता को चेक आदि बैंकिंग प्रणाली से करनी होगी, जिसकी फोटोकाॅपी रजिस्ट्री करवाते समय तहसील में कागजातों के साथ लगानी अनिवार्य है।
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साभार: भास्कर समाचार
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