पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जोगेंद्र हुड्डा का जमानत याचिका बुधवार को कोर्ट ने खारिज की दी। अब हुड्डा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं, विजिलेंस की टीम कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। विजिलेंस की टीम जांच के लिए बुधवार को डीईओ कार्यालय पहुंची और जानकारी ली। यह पोस्ट
आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि 2 फरवरी को विजिलेंस करनाल की टीम ने शिक्षा विभाग में सहायक के पद पर कार्यरत मुनीराम को निजी स्कूल संचालक से उसकी मान्यता संबंधी फाइल पास करने के मामले में 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते काबू किया था। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी जोगेंद्र हुड्डा का नाम सामने आया था। विजिलेंस ने मुनीराम व जिला शिक्षा अधिकारी जोगेंद्र हुड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन तब से डीईओ फरार चल रहा था। लगभग डेढ़ माह पहले विभाग ने डीईओ को निलंबित कर उसे निदेशालय में हाजिरी लगाने के आदेश दिए थे। विजिलेंस भी हुड्डा की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन उसका पता विजिलेंस आज तक नहीं लगा सकी थी। इस मामले में अब जींद के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जोगेंद्र हुड्डा ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। याचिका पर बहस हुई और लंच के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे रद कर दिया।
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साभार: जागरण समाचार
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