Thursday, March 3, 2016

कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट: जेबीटी से टीजीटी प्रमोशन नहीं करने पर हरियाणा सरकार को अवमानना नोटिस जारी

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बावजूद हरियाणा में तरक्की कोटे के शिक्षकों के पद नहीं भरे जाने के कारण बुधवार को प्रमुख शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर जस्टिस राजेश बिंदल की एकल बेंच ने अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है कि आखिर क्यों न अवमानना कार्रवाई की जाए। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि सरप्लस गेस्ट टीचरों के खिलाफ याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि यह सरप्लस गेस्ट टीचर स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत केवल 31 मार्च तक काम कर सकेंगे। इसके साथ ही सरकार को यह भी कहा था कि शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की जाए। इसमें तरक्की कोटे के खाली पद भरने का निर्देश भी था। हरियाणा में करीब टीजीटी और पीजीटी के हजारों पद ऐसे हैं, जो तरक्की के माध्यम से भरे जाने हैं। जेबीटी से टीजीटी और टीजीटी से पीजीटी के पद तरक्की के माध्यम से भरे जाने हैं। इन पदों को तरक्की के आधार पर भरने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब अवमानना याचिका में आरोप लगाया है कि सरकार ने इस दिशा में कोई काम शुरू नहीं किया है, लिहाजा प्रमुख शिक्षा सचिव के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए। 
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साभार: अमर उजाला समाचार 
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