प्रदेश में 8 मार्च से आरंभ होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं एवं बारहवीं कक्षा की (नियमित/री-अपीयर) प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए प्रदेशभर में 1482 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए बोर्ड द्वारा व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं, जिनमें 230 प्रभावी उड़नदस्तों
का गठन विशेष रूप से शामिल हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बोर्ड द्वारा शिक्षकों से विशेष अपील की गई है कि वे परीक्षा ड्यूटी में अपनी शत-फीसद हाजिरी दर्ज करें और परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव व भिवानी के उपायुक्त पंकज ने शुक्रवार को यहां बताया कि परीक्षाओं में 7 लाख 681 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दसवीं कक्षा के 3,99,523 परीक्षार्थी, जिनमें 1,55,865 छात्रएं व 2,43,658 छात्र परीक्षा देंगे। बारहवीं कक्षा के 3 लाख़्ा 1158 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिनमें 1,12, 061 छात्रएं व 1,89,097 छात्र शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं के सुव्यवस्थित संचालन केलिए 14813 सुपरवाइजर तथा 1482 केंद्र अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। दसवीं प्रथम सेमेस्टर (री-अपीयर) 9 मार्च से 28 मार्च तक तथा दसवीं कक्षा के द्वितीय सेमेस्टर (नियमित/री-अपीयर) की परीक्षा 8 मार्च से 26 मार्च तक सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होंगी। बारहवीं कक्षा के प्रथम सेमेस्टर (री-अपीयर) सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तथा बारहवीं कक्षा के द्वितीय सेमेस्टर (नियमित/री-अपीयर) दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक परीक्षा 8 मार्च से 29 मार्च तक होंगी।
परीक्षा केंद्रों व अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर समुचित पुलिस बल की तैनाती व मोबाइल स्क्वॉयड/पीसीआर का गठन करने के लिए पुलिस महानिदेशक, हरियाणा से अनुरोध किया गया है ताकि परीक्षा केंद्रों पर वाह्य हस्तक्षेप की रोकथाम हो सके। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कानून व व्यवस्था बनाए रखने तथा वाह्य हस्तक्षेप की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा धारा-144 लागू किए जाने की व्यवस्था की गई है तथा साथ ही परीक्षा केंद्रों के भवनों के निकट केवल परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट के व्यवसाय पर प्रतिबंध रखना भी परीक्षाओं के नकल रहित संचालन की दृष्टि से लाभकारी रहेगा। धारा-144 को लागू करने के बाद उसकी अवहेलना का दुस्साहस न हो इसके लिए धारा-188 के अधीन कार्रवाई करने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं, जोकि प्रभावकारी रहेगा।
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साभार: जागरण समाचार
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