मनोहर सरकार ने प्रदेश के निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को दाखिला दिलाने
के लिए कमर कस ली है। निजी स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिला
देने में आनाकानी न करें, इसके मद्देनजर स्कूल शिक्षा विभाग ने
दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी शर्तो को पूरा करने वाले बच्चों को निजी
स्कूलों को नियम-134ए के तहत दाखिला देना ही होगा। हाइकोर्ट के निर्देश
पर अब स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को नियम
134-ए के तहत पहली
से 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए 10 प्रतिशत सीटें गरीब
बच्चों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। हुडा की भूमि पर निर्मित
या स्थित स्कूलों को 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी। स्कूलों को
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की दाखिला सुनिश्चित कराने के लिए जिला एवं खंड
स्तर पर कमेटियां गठित की जाएंगी।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
तीन चरण में होंगे दाखिला: तीन चरणों के
बाद यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो स्कूल 15 मई 2015 से पहले जिला स्तरीय
कमेटियों को अपनी सूची देंगे। आवेदन पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं
में प्रकाशित किए जाएंगे। पहली से 20 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकेगा। डाटा
एंट्री, जांच एवं आकलन का कार्य 21 से 29 अप्रैल तक चलेगा। स्कूल एवं खंड
शिक्षा अधिकारी आवेदकों की सूची 30 अप्रैल तक प्रकाशित करेंगे। खंड स्तर पर
पहली मई 2015 को ड्रा निकाला जाएगा। ड्रा के आधार पर 2 से 5 मई, 2015 तक
दाखिले होंगे। बाकी बची सीटों के लिए 8 मई को दूसरा ड्रा निकाला जाएगा। इस
ड्रा के आधार पर 9 से 14 मई तक दाखिले होंगे। बाकी सीटों के लिए 15 मई 2015
को तीसरा ड्रा निकाला जाएगा। यदि इसके बाद भी सीटें खाली रहती हैं तो
स्कूल अपनी सूची 25 मई 2015 तक जिला स्तरीय कमेटियों को भेजेंगे।
नहीं
तो रद होगी मान्यता: नियम 134-क के प्रावधानों का पालन न करने वाले स्कूलों
की मान्यता को जिला स्तरीय कमेटी की सिफारिशों पर विभाग रद कर सकता है।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: जागरण समाचार
For getting Job-alerts and Education
News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.