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अगर
आप अपने जीवनसाथी की कमाई, निवेश, प्रोपर्टी और बैंक बैलेंस की जानकारी
चाहते हैं तो सूचना का अधिकार (आरटीआई) आपके काम आएगा। अब आरटीआई के जरिए
आप अपने जीवनसाथी की आय की जानकारी ले सकते हैं। केन्द्रीय सूचना
आयोग (सीआईसी) ने शुक्रवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिए
हैं।
सीआईसी
ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले का जिक्र किया,
इसमें कुसुम शर्मा बनाम महेंद्र कुमार शर्मा मामले में अदालत ने दोनों से
अपनी आय की जानकारी देने को कहा था, जिसे अभी तक पर्सनल या थर्ड पार्टी
इन्फॉर्मेशन माना जाता था। घरेलू हिंसा की शिकार और बिना तलाक के छोड़ दी
गई एक महिला ने सीआईसी में यह मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में किसी की
आय की जानकारी को उसकी व्यक्तिगत जानकारी मानने से इनकार करते हुए सीआईसी
ने यह नया आदेश दिया। पीड़ित महिला का पति दिल्ली ट्रांस्को में काम करता
है। सीआईसी ने दिल्ली ट्रांस्को को निर्देश दिया कि वह अपने कर्मचारी की पत्नी को सभी जरूरी जानकारियां दे। अभी तक इस तरह की सूचनाएं आरटीआई के अधीन
नहीं मानी जाती थीं और इसे प्राइवेट या थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन माना जाता
था। इस केस में पत्नी ने अपने पति की संपत्ति की जानकारी मांगी थी, जिसमें
दहेज भी शामिल था। इसमें पति के बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने और पहली पत्नी को बिना वित्तीय मदद दिए छोड़ने पर उसके खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी
भी मांगी गई थी। सूचना
आयुक्त एम श्रीधर ने कहा कि व्यापक जनहित, किसी की व्यक्तिगत जानकारी से
बड़ा मामला है। दिल्ली ट्रांस्को के जनसूचना अधिकारी इस तरह की सूचना की
मांग को ठुकरा नहीं सकते हैं। कंपनी को 48 घंटे में सारी जानकारी देने को
कहा गया है।
साभार: हरिभूमि समाचार
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