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हरियाणा सरकार ने जनवरी, 2006 से पूर्व के
पेंशनरों को राहत देते हुए उनकी पेंशन और पारिवारिक पेंशन को संशोधित करने
का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन
में वृद्धि करने से संबंधित निर्णय को आज यहां स्वीकृति प्रदान की। इस
संबंध में लिए गए निर्णय के अनुसार, पहली जनवरी,
2006 से पूर्व के
पेंशनरों को उनके पूर्व संशोधित वेतनमान, जिस पर वे सेवानिवृत्त हुए थे।
उसके बराबर के पे-बैंड और ग्रेड-पे के न्यूनतम वेतन में 50 प्रतिशत की
वृद्धि की जाएगी। इसी प्रकार, जनवरी, 2006 से पूर्व के पारिवारिक पेंशनरों
के मामले में सामान्य पारिवारिक पेंशन में सेवानिवृत्त कर्मचारी के पूर्व
संशोधित वेतनमान, जिस पर वे सेवानिवृत्त हुए थे, के बराबर के पे-बैंड और
ग्रेड-पे के न्यूनतम वेतन में 30 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इससे राजस्व
पर लगभग 500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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