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अनेक पाठकों के सन्देश प्राप्त हुए जिसमें आयकर गणना करते समय HRA (हाउस रेंट अलाउंस) को घटाने अथवा उस पर टैक्स छूट के बारे में जानकारी मांगी गयी है। तो आज हम आपको सेक्शन 10 के तहत HRA पर मिलने वाली छूट के बारे में बता रहे हैं:
- सबसे पहले तो इस भ्रम को दिमाग से निकाल ही दें कि नियोक्ता/ सरकार ने जितनी राशि आपको HRA के रूप में दी है उस पर टैक्स नहीं लगता। वास्तव में इस छूट की गणना करने के लिए निम्नलिखित फार्मूला है, जो हम आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं:
नीचे दी गयी तीन राशियाँ कैलकुलेट कर लें:
- जितना HRA आपको वेतन के साथ मिला।
- कुल वेतन (जिसमें बेसिक पे, ग्रेड पे और DA अर्थात महंगाई भत्ता शामिल है) के 10% से जितना अधिक किराया आपने मकान-मालिक को दिया। इसके लिए आप कुल वेतन को 10 से भाग देकर आप द्वारा चुकाए गए किराए में से घटा दें।
- कुल वेतन (जिसमें बेसिक पे, ग्रेड पे और DA अर्थात महंगाई भत्ता शामिल है) का 40% (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के लिए 50% लें)
उपरोक्त तीनों में से जो सबसे कम हो उसी को आप कुल (सकल) वेतन में से घटाएं और शेष पर आयकर गणना करें।
उदाहरण-1
मान लीजिए आपको बेसिक पे, ग्रेड पे और डीए कुल मिलाकर 7,00,000/- रूपए सालाना वेतन मिला और इसके इलावा 45,000/- रूपए HRA के रूप में मिला। आप 1,20,000/- सालाना मकान-मालिक को मकान का किराया देते हैं। इस स्थिति में उपरोक्त तीन राशियाँ ये बनेंगी:
- HRA मिला = 45,000/- रूपए
- वेतन के 10% से जितना अधिक किराया दिया = 1,20,000 - 10% of 70,0000 = 1,20,000 - 70,000 = 50,000/- रूपए
- कुल वेतन का 40% (नॉन-मेट्रो शहर) = 70,0000 x 40% = 2,80,000/- रूपए
उपरोक्त तीनों में से 45,000/- न्यूनतम है, इसलिए 45,000/- रूपए पर आपको छूट मिलेगी।
उदाहरण-2
मान लीजिए आपको बेसिक पे, ग्रेड पे और डीए कुल मिलाकर
7,00,000/- रूपए सालाना वेतन मिला और इसके इलावा 45,000/- रूपए HRA के रूप में
मिला। आप 1,00,000/- सालाना मकान-मालिक को मकान का किराया देते हैं। इस
स्थिति में उपरोक्त तीन राशियाँ ये बनेंगी:
- HRA मिला = 45,000/- रूपए
- वेतन के 10% से जितना अधिक किराया दिया = 1,00,000 - 10% of 7,00,000 = 1,00,000 - 70,000 = 30,000/- रूपए
- कुल वेतन का 40% (नॉन-मेट्रो शहर) = 7,00,000 x 40% = 2,80,000/- रूपए
उपरोक्त तीनों में से 30,000/- न्यूनतम है, इसलिए 30,000/- रूपए पर आपको छूट मिलेगी।
उदाहरण-3
मान लीजिए आपको बेसिक पे, ग्रेड पे और डीए कुल मिलाकर
7,00,000/- रूपए सालाना वेतन मिला और इसके इलावा 45,000/- रूपए HRA के रूप में
मिला। आप 60,000/- सालाना मकान-मालिक को मकान का किराया देते हैं। इस
स्थिति में उपरोक्त तीन राशियाँ ये बनेंगी:
- HRA मिला = 45,000/- रूपए
- वेतन के 10% से जितना अधिक किराया दिया = 60,000 - 10% of 7,00,000 = 60,000 - 70,000 = शून्य (ऋणात्मक)
- कुल वेतन का 40% (नॉन-मेट्रो शहर) = 7,00,000 x 40% = 2,80,000/- रूपए
उपरोक्त तीनों में से शून्य न्यूनतम है, इसलिए आपको कोई छूट नहीं मिलेगी।
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