एचसीएस ज्यूडिशियल का पेपर लीक होने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप है कि उक्त पेपर डेढ़ करोड़ रुपये में बिक रहा था। इसकी उसे भी पेशकश की गई थी और
छह सवाल भी उसे बताए थे, जो प्रश्नपत्र में शामिल थे। याची ने हाई कोर्ट से मामले में एफआइआर दर्ज करने और दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी करने की अपील की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब किया। रजिस्ट्रार ने कोर्ट को बताया कि शिकायत मिली है और वह इस मामले की जांच कर रहे हैं। मामले की सुनवाई 31 अगस्त हो होगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पिंजौर निवासी एडवोकेट सुमन ने वकील मंजीत सिंह के माध्यम से दायर याचिका में बताया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 20 मार्च 2017 को 109 एचसीएस ज्यूडिशियल पदों के लिए आवेदन मांगे थे। याची ने आवेदन करने के बाद परीक्षा की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। वहां उसकी दोस्ती पंचकूला निवासी सुशीला से हो गई। एक दिन उसने सुशीला से लेक्चर से जुड़ी ऑडियो क्लिप मांगी। आरोप है कि जो ऑडियो क्लिप उसके पास आई उसमें सुशीला एक अन्य लड़की से बात कर रही है और डेढ़ करोड़ में नियुक्ति की बात हो रही है। जब सुशीला से इस बारे में पूछा तो उसने वह ऑडियो क्लिप डिलीट कर दी। जोर देने पर उसने पेपर मिलने की बात कही। याची को यकीन नहीं हुआ कि हाईकोर्ट की ओर से आयोजित परीक्षा का पेपर लीक हो सकता है। उसने सच्चाई जानने के लिए पेपर लेने में रुचि दिखाई। इसके बाद सुशीला ने याची को छह सवाल भी बताए जो परीक्षा में आने थे। हालांकि बाद में शक होने पर उसने याची से संपर्क नहीं किया। 16 जुलाई को हुई परीक्षा में जब प्रश्नपत्र मिला याची हैरान रह गई क्योंकि सुशीला ने जो प्रश्न बताए थे वे Rम संख्या 9 17, 18, 27 व 111 पर मौजूद थे। इस बारे में याची ने अपने पति को बताया और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस और हाईकोर्ट को एडमिनस्ट्रेटिव साइट पर दी। याची ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और सबसे पहले एफआइआर दर्ज की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी मामले में स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जांच के लिए एफआइआर जरूरी है। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
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साभार: जागरण समाचार
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