हाईकोर्ट में विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान होने वाली फजीहत से बचने के लिए सरकार ने अब कड़ा रुख अपनाया है। सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए सभी याचिकाओं में सरकार की ओर से जवाब और लिखित
बयान सुनवाई की तारीख से 3 दिन पहले दायर किए जाएं। जबकि अवमानना के मामलों में एक सप्ताह पहले जवाब दाखिल करना होगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मुख्य सचिव डीएस ढेसी की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया कि अगर इस समय सीमा को लेकर कहीं परेशानी या कठिनाई हो तो हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके जवाब के लिए समय मांगा जा सकता है। ताकि सरकार का जवाब, अफसर का लिखित बयान के अभाव में न्यायालय की नाराजगी झेलनी पड़े। प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होता है या कोर्ट की ओर से जुर्माना लगाया जाता है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
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साभार: भास्कर समाचार
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