हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत हरियाणा में उन्हीं लोगों को मकान और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ मिलेगा जो शहरी क्षेत्रों में 17 जून, 2015 के पहले से निवास कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें पानी, बिजली के बिल,
राशनकार्ड, आधार कार्ड समेत कोई एक वैध दस्तावेज देना होगा। इसके साथ ही आवेदक के पास बैंक खाता और आधार नंबर जरूरी होना चाहिए। आवेदक को यह भी बताना होगा कि देश में कहीं भी उसके या पारिवारिक सदस्य के नाम से कोई पक्का मकान नहीं है। इस स्कीम के तहत शहरी क्षेत्रों में सरकार जल्दी ही एक सर्वे शुरू करवाएगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इस सर्वे में ऑनलाइन फार्म भरने वालों के साथ-साथ अन्य लोगों को भी शामिल किया जाएगा। जिन लोगों के दस्तावेज पूरे होंगे, उनका घर जाकर वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। हरियाणा में करीब 9.78 लाख लोगों ने मकान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीरवार को हुई शहरी स्थानीय निकाय विभाग की एक मीटिंग में यह फैसला किया गया। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल और अफोर्डेबल हाउसिंग जैसी स्कीमों की समीक्षा की गई। मीटिंग के बाद विभागीय मंत्री कविता जैन ने बताया कि सर्वे के लिए 17 जून, 2015 की कट ऑफ डेट तय की गई है। इसके बाद आकर बसने वाले आवेदकों को इस सर्वे में शामिल नहीं किया जाएगा। स्कीम के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय और मध्यम आय वर्ग के लोग अफोर्डेबल हाउस और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित 'मुख्यमंत्री घोषणाओं' की भी समीक्षा की।
प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट 31 मई तक ही: प्रदेश में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए छूट का लाभ 31 मई,2017 तक ही मिलेगा। बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर उसमें 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। विभागीय मंत्री कविता जैन ने सीएम की मीटिंग में यह जानकारी दी।
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साभार: भास्कर समाचार
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