Wednesday, May 10, 2017

'भगोड़े' विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया अवमानना का दोषी; 10 जुलाई को पेश होने के आदेश

सुप्रीमकोर्ट ने 'भगोड़े' विजय माल्या को अवमानना का दोषी पाया है। कोर्ट ने माना कि माल्या ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दिया। 9 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने माल्या के खिलाफ अवमानना
और डियाजियो डील से मिले 4 करोड़ डॉलर पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। इसी दिन सजा पर भी सुनवाई होगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बैंकों ने पिछले साल 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि माल्या ने जानबूझकर अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दिया। इसमें डियाजियो से 25 फरवरी को मिले 4 करोड़ डॉलर (करीब 257.40 करोड़ रुपए) भी शामिल हैं। बैंकों की मांग की है कि माल्या ने यह राशि कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर बच्चों - सिद्धार्थ, लियाना और तान्या माल्या को ट्रांसफर की। इसे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया जाना चाहिए। माल्या पर एसबीआई के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के समूह के कर्ज की 9,000 करोड़ से ज्यादा रकम बकाया है। कर्ज नहीं लौटाने पर माल्या को देश की विभिन्न अदालतों ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहे हैं। अब 17 मई को माल्या के प्रत्यर्पण पर लंदन की कोर्ट में सुनवाई होगी। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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