Tuesday, July 12, 2016

134A के तहत दाखिला न देने पर 10 अफसरों, 14 प्राचार्यों और 3 निजी स्कूल संघ के पदाधिकारियों को 'अवमानना नोटिस'

नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला नहीं देने पर उच्च न्यायालय ने प्रदेश के 10 उच्च अधिकारी, तीन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों 14 स्कूलों प्राचार्यों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना करने का नोटिस जारी कर तीन अगस्त तक जवाब मांगा है। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के
प्रदेशाध्यक्ष भिवानी निवासी बृजपाल परमार भारत भूषण बंसल ने बताया कि संगठन के नेतृत्व में कशिश अन्य 15 बच्चों ने मिलकर दाखिला नहीं देने तथा न्यायालय की अवमानना करने के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजन गुप्ता की अदालत में गुहार लगाई थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सोनीपत के 8, पंचकूला का एक भिवानी के पांच निजी स्कूलों के प्राचार्यों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पीके दास, स्कूल एजूकेशन डायरेक्टर पीसी मीणा, सोनीपत एडीसी शिवप्रसाद शर्मा, सोनीपत के डीईईओ दयानंद, सोनीपत के डीईओ जिले सिंह, भिवानी के डीसी पंकज कुमार, डीईओ सुरेश चंद शर्मा, बीईओ निर्मला दहिया, पंचकुला की एडीसी हेमा शर्मा, डीईओ हरविंद्र सिंह सैनी, फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, महासचिव रामअवतार शर्मा प्राइवेट स्कूल फैडरेशन के अध्यक्ष सत्यवान कुंडू के खिलाफ न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने का नोटिस जारी किया है। 
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.