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साहा-शाहाबाद मार्ग पर सड़क हादसे में 13 स्कूली बच्चों की मौत के मामले
में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए प्रिंसिपल तथा स्कूल संचालक को चार
साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी
लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। इसके
अलावा
लापरवाह कागरे ट्रक चालक को भी साढ़े चार साल की कैद तथा साढ़े 17
हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। इस जुर्माना राशि से पीड़ित
परिवारों को तीस-तीस हजार बतौर सहायता दिए जाएंगे। उक्त हादसे के बाद से ही
ट्रक चालक जेल में बंद है जबकि प्रिंसिपल शक्ति सिंह तथा स्कूल संचालक
विक्रम सिंह को बृहस्पतिवार को हिरासत में लिया गया। ये लोग अभी तक जमानत
पर चल रहे थे। विदित रहे कि जनवरी 2012 को नगला फाटक के निकट स्कूल की टाटा
मैजिक तथा कागरे ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। हादसे में मौके पर ही
11 बच्चों व टाटा मैजिक के चालक सतीश कुमार की मौत हो गई थी, जबकि 19
बच्चे बुरी तरह जख्मी हो गए थे। दो बच्चों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया
था। टाटा मैजिक में बच्चों को ठूंस-ठूंसकर भरा गया था। इस कारण स्कूल मालिक
विक्रम तथा प्रिंसिपल शक्ति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न
धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
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साभार: जागरण समाचार
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