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हरियाणा सरकार ने 7 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव के मद्देनजर अपने
सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में पेड
अवकाश या विशेष आकस्मिक अवकाश अधिसूचित किया है ताकि दिल्ली के मतदाताओं के
रूप में पंजीकृत हरियाणा सरकार के कर्मचारी अपने मताधिकार का
उपयोग कर
सकें। यह अवकाश परक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा-25 के तहत घोषित किया
गया है। हरियाणा में स्थित सभी कारखानों, दुकानों एवं निजी प्रतिष्ठानों
में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी इस दिन अवकाश रहेगा।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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