हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराल के बेटे विकास और उसके दोस्तों द्वारा आईएएस अफसर की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में जनहित याचिका मंगलवार को वापस लिए जाने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने
खारिज कर दी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस एसएस सारों जस्टिस अवनीश झिंगन की खंडपीठ ने कहा कि पेडिंग क्रिमिनल केस में दखल को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीड़ित या पीड़ित का परिवार याचिका दायर करे तो उसे सुना जा सकता है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने जांच स्टेटस रिपोर्ट सील कवर में कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से पूछा कि एफआईआर में अपहरण की धारा किस की सलाह पर जोड़ी गई। प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि लड़की की शिकायत डीडीए की कानूनी राय के बाद इस धारा को जोड़ा गया। जांच रिपोर्ट देखने के बाद बेंच ने माना कि जांच सही चल रही है और लड़की को कोई शिकायत नहीं है। ऐसे में थर्ड पार्टी को मामले में दखल का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका मामले को प्रभावित करने के लिए दाखिल की जा सकती है। बेंच ने कहा कि यह याचिका केवल मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है। कोर्ट ने जब याचिका को खारिज करने का संकेत दिया तो याचिकाकर्ता ने याचिका को वापस लेने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
अर्जी में कहा था- पुलिस जांच में हो रहा राजनीतिक हस्तक्षेप: चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच कराए जाने की मांग को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ता वकील रंजन लखनपाल ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा था कि राजनीतिक दखल के चलते चंडीगढ़ पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। लोगों का कानून व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। चंडीगढ़ पुलिस ने जिस तरह जांच की वह बेहद खराब रही। जानबूझकर गंभीर धाराओं में आरोप दर्ज नहीं किया गया और बाद में अपहरण की धारा जोड़ी गई। लड़की से जहां छेड़छाड़ की गई इस रूट पर 25 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन हैरानी की बात है कि उनमें से एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा था। याचिका में लड़की के परिवार को सुरक्षा दिए जाने और जांच को प्रभावित करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।
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साभार: भास्कर समाचार
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