पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में सरकारी स्कूलों में बोगस एडमिशन पर एसपी विजिलेंस की अगुवाई में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने हरियाणा शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि वह
बोगस प्रवेश का पूरा रिकॉर्ड एक सप्ताह के भीतर कमेटी के हवाले करे। हाई कोर्ट ने कमेटी को 15 सितम्बर तक जांच कर अपनी स्टेटस रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के वकील जगबीर मलिक ने विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाया कि गेस्ट टीचरों को नौकरी पर रखने के लिए सही जांच नहीं की गई। मलिक ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआइ से करवाने की मांग की।
आइएएस अफसर से जांच कराने के दिए थे आदेश: हाई कोर्ट ने 18 नवम्बर 2016 को शिक्षा सचिव पीके दास को फटकार लगाते हुए पूछा था कि जब हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच वरिष्ठ आइएएस से करवाने को कहा था। मगर उसने सरकार से बगैर मंजूरी लिए एक पूर्व सेशन जज से जांच क्यों करवाई। हाई कोर्ट ने पीके दास को कहा था कि वो अब इस मामले की जांच वरिष्ठ आइएएस से करवा कर रिपोर्ट पेश करे। मगर कोई जांच नहीं की गई। इस पर हाई कोर्ट ने एसपी विजिलेंस की अगुवाई में जांच कमेटी गठित कर दी।
साक्षात्कार से पहले होगी दस्तावेजों की तकनीकी जांच: हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया है कि वह टीचर भर्ती के लिए साक्षात्कार से पहले आवेदकों के दस्तावेजों की तकनीकी जांच करे। राजेश कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पीजीटी अंग्रेजी के प्रवक्ता की भर्ती कर रहा है, लेकिन साक्षात्कार से पहले उनके पात्रता परीक्षा पास करने व अन्य दस्तावेज की जांच नही की जा रही। याची के वकील जसबीर मोर ने कोर्ट को बताया कि पहले एक भर्ती में काफी संख्या में फर्जी चयनित उम्मीदवार पाए गए थे, ऐसे में साक्षात्कार से पहले ही दस्तावेज की जांच होनी चाहिये। मोर की दलील पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने टीचर के पात्रता का पूरा रिकार्ड आयोग को सौंप दिया है।
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साभार: भास्कर समाचार
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