हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम कसने की मांग को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब चंडीगढ़ के स्कूलों के मामले के साथ ही सुनवाई तय की
है। अंबाला की पेरेंटस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अजय कुमार गुप्ता की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने रूल 158 में संशोधन कर फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी गठित की थी। इस के तहत जिला स्तर पर प्राइवेट स्कूल की फीस की जांच आडिट किया जाना था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में कही भी फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी ने किसी भी स्कूल की समय पर तो फीस की जांच की और ही आडिट किया है। इसके कारण स्कूल अपनी मर्जी से फीस बढ़ा रहे है। इस बारे में अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने मामले के विचाराधीन रहने तक प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक के आदेश देने जांच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पंजाब हरियाणा में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ोत्तरी पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट ने कमेटी गठित की थी। पंजाब की कमेटी के हेड रिटायर्ड जस्टिस अमर दत्त थे तो वहीं हरियाणा सरकार रिटायर्ड जस्टिस किरण आनंद लाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश की हरियाणा में कही भी पालना नही हो रही है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पंजाब चंडीगढ़ के मामलों के साथ ही तय की है।
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साभार: भास्कर समाचार
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