Sunday, August 6, 2017

गेस्ट लेक्चरर को 'समान काम के लिए समान वेतन' नहीं देने पर सरकार से हाई कोर्ट ने माँगा जवाब

हरियाणा के राजकीय स्कूलों में कार्यरत करीब 15 हजार अनुबंधित स्कूल लेक्चरर्स टीचरों के लिए राहत भरी खबर है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समान काम समान वेतन देने की याचिका की सुनवाई मामले में प्रदेश
सरकार को नोटिस दिया है। इसके मुताबिक सरकार को 12 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करना होगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अनुबंधित स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कुमार समेत 232 अनुबंधित लेक्चरर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वे हरियाणा के राजकीय स्कूलों में करीब 11 साल से विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं। वे काम तो नियमित लेक्चरर की तरह करते हैं पर उन्हें वेतन के नाम पर बहुत कम राशि मिलती है। कोर्ट के वर्ष 2016 के जगजीत सिंह एंड अदर्स, 2016(4)एससीटी 641 का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन का फैसला सुनाया हुआ है। एडवोकेट अजय पाठक ने बताया कि इस पर हाईकोर्ट के जीएस सांधावालिया की अदालत ने 3 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। जिसमें समान काम समान वेतन देने के लिए 12 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश कुमार तरसेम कुमार ने हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिस को सकारात्मक बताया है।  
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साभार: भास्कर समाचार 
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