Tuesday, August 1, 2017

हरियाणा में अब केवल 45 दिन में होगा लैंड यूज चेंज

हरियाणा में चेंज इन लैंड यूज (सीएलयू) के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नियमों में हालांकि इसके लिए 60 से 90 दिन की अवधि तय है, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार ने अब 45 दिन में ही सीएलयू ग्रांट करने का
फैसला किया है। लेकिन, इसके लिए शर्त यह है कि आवेदन पूरी तरह से सही भरा हो और उसमें वांछित सभी दस्तावेज संलग्न किए गए हों। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सीएलयू लेने की प्रक्रिया भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत उद्योग लगाने के लिए सीएलयू ग्रांट करने की अवधि 60 दिन और अन्य मामलों में 90 दिन है। अब प्रदेश में अवैध और बेतरतीब निर्माण रोकने एवं योजनागत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंजाब शेड्यूल्ड रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरिया रेस्ट्रेक्शन ऑफ अन रेगुलेटिड डेवलेपमेंट एक्ट,1963 के शहरों और सार्वजनिक संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। 
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.