आयकरधारकों को 31 अगस्त की अंतिम तारीख तक अपने पैन को आधार नंबर से जोड़ना होगा। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि निजता संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आधार पर कोई
असर नहीं पड़ेगा। ना ही यह तारीख आगे बढ़ाई जाएगी।
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साभार: भास्कर समाचार
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