Friday, May 19, 2017

भारत की पाक पर बड़ी जीत: अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने लगाई कुलभूषण की फांसी पर रोक

भारतीय नौ सेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को अपने ‘कंगारू कोर्ट’ के जरिये फांसी पर चढ़ाने को आमादा पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
(आइसीजे) ने भारत के आग्रह पर सैन्य अदालत की तरफ से जाधव को दी गई फांसी की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। पाकिस्तान के सारे तर्क ठुकराते हुए आइसीजे के अध्यक्ष रोनी अब्राहम ने कहा कि अंतिम फैसला आने तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। कोर्ट ने पाकिस्तान की हर दलील खारिज करते हुए जाधव को राजनयिक मदद की इजाजत देने का भी आदेश दिया है। 18 साल बाद यह दूसरा मौका है जब आइसीजे में पाकिस्तान ने पटखनी खाई है। बौखलाए पाक ने राष्ट्रहित में फैसले को मानने से इन्कार कर दिया है।  
27 मिनट तक पढ़ा आदेश: संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक संस्था आइसीजे की 11 सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष रोनी अब्राहम ने गुरुवार दोपहर ठीक 3.30 बजे फैसला पढ़ना शुरू किया। 27 मिनट तक पढ़े आदेश में उन्होंने भारत की दलीलों और जाधव को जान के खतरे की आशंका को स्वीकार किया।
1977 की वियना संधि से राहत: आइसीजे ने कहा कि दोनों देशों के लिए 1977 में दस्तखत की गई वियना संधि बाध्यकारी है। इसके तहत दोनों को अपने-अपने नागरिकों को राजनयिक मदद पहुंचाने का अधिकार है। कोर्ट ने 2008 में भारत-पाक के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते को इस केस में बाधक नहीं माना।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रलय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कि यह मामला आइसीजे के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जाधव का केस आइसीजे में ले जाकर भारत ने अपना असली चेहरा छिपाने की कोशिश की है। 
कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला किया है। भारत की याचिका पर अंतिम फैसला आने तक पाकिस्तान जाधव को फांसी नहीं देने का कदम उठाए। - रोनी अब्राहम, अध्यक्ष आइसीजे
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले से पूरे देश को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुआई में जाधव को बचाने की हर कोशिश होगी। - सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री 
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साभार: भास्कर समाचार 
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