Thursday, June 4, 2015

पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ी

हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और राज्य के नगर निकायों के सामान्य चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के चुनाव खर्चे की सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने खर्चों का ब्योरा देने के लिए एक खाता बनाना होगा। उसे संबंधित अधिकारी को चुनाव का परिणाम आने के बाद 30 दिन
के अन्दर जमा करवाना होगा। कुल खर्च तय सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि ग्राम पंचायत के सदस्य व पंच पद के लिए पहले 5000 रुपये की चुनाव खर्च सीमा थी, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए पहले 15000 रुपये की चुनाव खर्च सीमा थी, जिसे बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है। इसी प्रकार पंचायत समिति के सदस्य के लिए पहले 50,000 रुपये खर्च की सीमा तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब एक लाख रुपये किया गया है। दूसरी ओर जिला परिषद के सदस्य के लिए पहले 1,00,000 रुपये खर्च सीमा निर्धारित थी। इसे अब बढ़ाकर दो लाख रुपये किया गया है। जबकि नगर निगम के सदस्य पद के लिए पहले निर्धारित खर्च सीमा 1,75,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 2,10,000 रुपये किया गया है। इसी तरह नगर परिषद के सदस्य के लिए पहले 75,000 रुपये के स्थान पर अब 1,00,000 रुपये की खर्च सीमा तय की गई है।
साभार: अमर उजाला समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.