Tuesday, June 30, 2015

नौकरी से निकाले गए अतिथियों को 'नहीं' मिलेगी कोई 'राहत'

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार की ओर से नौकरी से निकाले गए सरप्लस गेस्ट टीचरों को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। उनकी याचिका पर सुनवाई मुख्य मामले की सुनवाई के साथ छह जुलाई को होगी। बर्खास्त गेस्ट टीचरों ने याचिका दायर कर हरियाणा सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। उनका कहना है कि वह सरप्लस हैं ही नहीं तो उन्हें नौकरी से कैसे निकाला जा सकता है। सोमवार को याचिका
पर सुनवाई शुरू हुई ही थी कि बेंच ने कहा कि हरियाणा सरकार पिछले तीन सालों से हाईकोर्ट में बयान दे रही है कि याचिकाकर्ता टीचर्स सरप्लस हैं तो अब तक याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। बहरहाल, याचिका की सुनवाई छह जुलाई तक टाल दी गई है। गेस्ट टीचरों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट तक ने फैसला दिया था कि इन्हें नौकरी से बाहर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद गेस्ट टीचरों को नौकरी में बनाए रखने के कारण हरियाणा सरकार के खिलाफ याचिकाएं दायर हुई थीं। सरकार ने कहा था कि जैसे-जैसे शिक्षकों की नियमित भर्ती होगी, वैसे-वैसे गेस्ट टीचरों को हटा दिया जाएगा। बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होने के नाम पर सरकार ने हाईकोर्ट से गेस्ट टीचरों को रखे रहने की अनुमति हासिल की थी, लेकिन इसी बीच साफ कर दिया था कि 4073 गेस्ट टीचर्स सरप्लस हैं। इसी पर हाईकोर्ट ने इन्हें नौकरी से बाहर करने का आदेश दिया था।
साभार: अमर उजाला समाचार 
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