Monday, June 29, 2015

हटाए गए अतिथि अध्यापकों की याचिका पर आज होगी सुनवाई

हरियाणा में हटाए गए सरप्लस अतिथि अध्यापकों की याचिका पर पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट की नियमित बेंच आज सुनवाई करेगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा सरकार ने जस्टिस अमित रावल के आदेश पर ही इन अतिथि अध्यापकों की सेवा समाप्त की थी। सोमवार को जस्टिस अमित रावलही इनकी सेवा समाप्त करने का आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेंगे। हटाए गए अतिथि अध्यापकों ने सेवा
समाप्त करने के आदेश को पिछले सप्ताह अवकाशकालीन पीठ में चुनौती दी थी, लेकिन उक्त खंडपीठ ने मामला नियमित पीठ को रेफर कर दिया था। इससे पहले भी 28 मई को सरप्लस गेस्ट टीचर ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। जस्टिस सूर्यकांत पर आधारित खंडपीठ इन अध्यापकों की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि जब सरकार इन टीचर की सेवा समाप्त करती है तो तब वे अपील दायर कर सकते हैं।
राहत नहीं मिली तो बढ़ेंगी मुश्किलें: अगर सोमवार को हटाए गए अतिथि अध्यापकों को हाई कोर्ट की एकल बेंच से कोई राहत नही मिलती है हो तो इनके पास डिविजन बेंच में जाने के अलावा कोई रास्ता नही है। खंडपीठ इस मामले में पहले ही कड़ा रुख अपनाकर इस मामले में हो रही राजनीति पर कड़ी टिप्पणी कर चुकी है। खंडपीठ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के कई बार जारी आदेश देने बावजूद अभी तक अतिथि अध्यापक काम क्यों कर रहे हैं। 
साभार: जागरण समाचार 
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