हरियाणा में हटाए गए सरप्लस अतिथि अध्यापकों की याचिका पर पंजाब एंव
हरियाणा हाई कोर्ट की नियमित बेंच आज सुनवाई करेगी। यहां गौर करने वाली
बात यह है कि हरियाणा सरकार ने जस्टिस अमित रावल के आदेश पर ही इन अतिथि
अध्यापकों की सेवा समाप्त की थी। सोमवार को जस्टिस अमित रावलही इनकी सेवा
समाप्त करने का आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेंगे। हटाए
गए अतिथि अध्यापकों ने सेवा
समाप्त करने के आदेश को पिछले सप्ताह
अवकाशकालीन पीठ में चुनौती दी थी, लेकिन उक्त खंडपीठ ने मामला नियमित पीठ
को रेफर कर दिया था। इससे पहले भी 28 मई को सरप्लस गेस्ट टीचर ने एकल पीठ
के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। जस्टिस सूर्यकांत पर आधारित खंडपीठ इन
अध्यापकों की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि जब सरकार इन टीचर की
सेवा समाप्त करती है तो तब वे अपील दायर कर सकते हैं।
राहत नहीं मिली तो
बढ़ेंगी मुश्किलें: अगर सोमवार को हटाए गए अतिथि अध्यापकों को हाई कोर्ट
की एकल बेंच से कोई राहत नही मिलती है हो तो इनके पास डिविजन बेंच में जाने
के अलावा कोई रास्ता नही है। खंडपीठ इस मामले में पहले ही कड़ा रुख अपनाकर
इस मामले में हो रही राजनीति पर कड़ी टिप्पणी कर चुकी है। खंडपीठ ने कहा
था कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के कई बार जारी आदेश देने बावजूद अभी तक
अतिथि अध्यापक काम क्यों कर रहे हैं।
Post
published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: जागरण
समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our
Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR
for other important updates from each and every field.