हरियाणा सरकार द्वारा हटाए गए 3581 सरप्लस अतिथि अध्यापकों को सोमवार को
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने तुरंत कोई राहत न देते हुए सुनवाई 29 जून के
लिए नियमित बेंच को रेफर कर दी। जस्टिस एसएस सिद्धू ने गेस्ट टीचरों की
याचिका पर लगभग दो घंटे तक सुनवाई की। पीठ ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने
की मांग पर तत्काल आदेश देने से इंकार करते हुए मामला नियमित बेंच पर छोड़
दिया। याचिका में कहा गया है
कि उनको गलत तरीके से सरप्लस बताया जा रहा है।
लिहाजा सेवा समाप्त करने के सरकार के आदेश को रद किया जाए। याचिका में
सरकार से सरप्लस टीचर का पूरा रिकॉर्ड समन करने और नियमित भर्ती तक उनको
काम करने की छूट देने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई। आरोप
लगाया गया कि हटाए टीचरों में अधिकतर हिंदी, सामाजिक विज्ञान व गणित के
अध्यापक हैं जो मुख्य विषय हैं। सरकार का यह कदम शिक्षा के अधिकार का हनन
है। बहस के दौरान गेस्ट टीचरों के वकील एसके गर्ग नरवाना व पात्रों के वकील
जसबीर मलिक बीच तीखी बहस भी हुई। सुनवाई के दौरान डिविजन बेंच के 28 मई
को सरप्लस गेस्ट टीचर की याचिका खारिज करने के आदेश की कापी भी दी गई।
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साभार: जागरण
समाचार
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