Wednesday, June 24, 2015

आयकर रिटर्न: नहीं देनी होगी बैंक खाते की जानकारी

आयकर विभाग ने असेसमेंट वर्ष 2015-16 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नया फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। इस बार जो फार्म अधिसूचित किया गया है उसमें सभी बैंक खातों की अनिवार्यता तो नहीं रखी गई है, लेकिन उस वर्ष कुल बचत और चालू खाता की संख्या अवश्य बतानी होगी। इसके साथ ही बैंक खाता संख्या और आईएफसी कोड आदि के लिए भी जगह दी गई है। रिफंड लेने के लिए किसी एक खाता का पूरा ब्यौरा तो
भरना ही होगा। नए फॉर्म में आधार संख्या की भी जगह है। गौरतलब है कि पिछली बार जो आईटीआर फॉर्म अधिसूचित हुए थे, उसमें सभी तरह के बैंक खाते और विदेश यात्रा की जानकारी मांगे जाने की वजह से इसकी खूब आलोचना हुई थी। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे रद्द करवा दिया था और नए सिरे से फॉर्म तैयार करने का निर्देश दिया था। इस बार देर से रिटर्न फॉर्म अधिसूचित होने की वजह से 31 अगस्त 2015 तक रिटर्न दाखिल किये जा सकेंगे। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या 49 के मुताबिक इस बार आईटीआर 1 के साथ बेहद सरलीकृत फॉर्म आईटीआर 2ए भी जारी किया गया है जिसे कोई भी वैयक्तिक करदाता या हिंदू अविभाजित परिवार भर सकते हैं।
खेती से आमदनी की दी सकेगी जानकारी: जारी अधिसूचना में सहज और सुगम फॉर्म में क्लॉज 3 की भी व्यवस्था की गई है जिसमें खेती-बारी से होने वाली आमदनी यदि 5,000 रुपये से अधिक है तो उसकी जानकारी दी जा सकेगी। देर से रिटर्न फॉर्म अधिसूचित होने की वजह से 31 अगस्त 2015 तक रिटर्न दाखिल किये जा सकेंगे। 
साभार: अमर उजाला समाचार 
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