Tuesday, June 30, 2015

केंद्र सरकार की नौकरियों में निशक्तों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट

सरकार ने विभिन्न केंद्रीय पदों पर होने वाली सीधी भर्तियों में नि:शक्तजनों को उम्र सीमा में 10 साल की छूट देने का फैसला किया है। इसमें दृष्टिहीन, सुनने में असमर्थ और घूमने- फिरने में असमर्थ नि:शक्तजन शामिल होंगे। इसके अलावा जो नि:शक्तजन अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध होंगे उन्हें 15 साल की और अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले नि:शक्तजनों को 13 साल की छूट मिलेगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उम्र में छूट का यह प्रावधान आवेदक की उम्र 56 साल से अधिक नहीं होने पर ही मान्य होगा। इससे पहले नि:शक्तजनों को अधिकतम उम्र में पांच साल की छूट प्राप्त थी। अनुसूचित जाति और जनजाति के नि:शक्तजनों को 10 साल और ओबीसी के नि:शक्तजनों को आठ साल की छूट प्राप्त थी।
साभार: अमर उजाला समाचार 
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