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प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदाता तीनों निजी कंपनियों
पर वित्तीय अनियमितताओं की गाज गिर गई है। कंपनियों के साथ शिक्षा विभाग
जल्द अपना अनुबंध खत्म कर देगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से
कंप्यूटर शिक्षकों और कंपनियों के बीच चले आ रहा विवाद का निपटारा करने के
लिए मध्यस्थ
नियुक्त स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी
गुप्ता ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने सेकेंडरी शिक्षा विभाग
के महानिदेशक को कंपनियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के
आदेश दिए हैं। निजी कंपनियों को तीस दिन के भीतर कंप्यूटर शिक्षकों को
उनसे अवैध तौर पर वसूली गई राशि वापस करनी होगी। इसमें सिक्योरिटी राशि,
प्रशिक्षण फीस, ईएसआइ व पीएफ के नाम पर टेंडर के विरुद्ध वसूले गए लगभग 25
करोड़ रुपये शामिल हैं। टेंडर के अनुच्छेद संख्या 2.2.3 व अनुच्छेद संख्या
2.2.3 (दो) की अवहेलना करने पर मध्यस्थ ने कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई का
फैसला सुनाया है। गरीब बच्चों को हर सत्र में मुफ्त किताबें उपलब्ध कराने
को कंपनियों को बजट देने पर शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को भी फटकार
लगाई गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि कंपनियां अगर
शिक्षकों की राशि वापस नहीं लौटाती हैं तो शिक्षा विभाग उनकी प्रतिभूति
राशि लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपये जब्त कर लेगा।
यूं की थी धांधली:
- अगस्त 2013-2014 में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए 25 हजार आवेदकों से 250 रुपये की जगह 750 रुपये आवेदन फीस वसूली। एक करोड़ 25 लाख रुपये उगाही।
- गरीब बच्चों को दो सत्र में एक भी मुफ्त किताब नहीं दी। प्रत्येक सत्र में साढ़े छह लाख पुस्तकें मुहैया कराने के नाम पर 13 करोड़ रुपये का घालमेल।
- शिक्षकों के वेतन से 2013 में 6.75 प्रतिशत कटौती ईएसआइ के नाम पर की। 2.45 करोड़ रुपये काटे। कोई लाभ नहीं दिया।
- 2013-2014 में भर्ती 2722 शिक्षकों से अवैध तौर पर 24 हजार रुपये सिक्योरिटी राशि वसूल कर 8 करोड़ रुपये डकारे।
- ट्रेनिंग के नाम पर 1200 शिक्षकों से 2250 रुपये लेकर 27 लाख रुपये वसूले।
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साभार: जागरण समाचार
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