विशेष सीबीआई कोर्ट में बाबरी विध्वंस केस में चल रहे ट्रायल में हर रोज हाजिरी से लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को छूट मिल गई है। कोर्ट ने ये छूट आडवाणी और जोशी को उनकी उम्र के
आधार पर दी है। वहीं, उमा भारती को केंद्रीय मंत्री होने के नाते छूट मिली है। मामले में 6 अन्य आरोपियों ने भी छूट के लिए अर्जी दाखिल कर रखी है। 30 मई को हुई सुनवाई में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत अन्य आरोपी कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान कोर्ट ने 12 लोगों पर साजिश रचने के आरोप में केस चलने का फैसला सुनाया था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी थी। इसके बाद उन्हें बरी करने के लिए पिटीशन दायर की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आडवाणी समेत सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। इस मामले में दायर किए गए दोनों केस को दो साल के अंदर खत्म करने को कहा था।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.