Sunday, June 11, 2017

हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने दिए ज्वाइंट मेरिट लिस्ट वालों को नियुक्ति के आदेश

जेबीटी को ज्वाइंट मेरिट लिस्ट से बाहर होने वालों को फिलहाल नौकरी छोड़नी ही होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला मुख्यालयों को निर्देश दे दिए हैं। मौलिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने सभी जिला
मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा कि कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए ज्वाइंट मेरिट लिस्ट से बाहर हुए जेबीटी से नोटिस का जवाब लें और लिस्ट में शामिल होने वाले नए जेबीटी को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाई जाए। इधर, जेबीटी रविवार को करनाल में प्रदर्शन करेंगे। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव दीपक गोस्वामी ने कहा कि संघ प्रदर्शन का समर्थन करेगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। दरअसल 2011 में एचटेट करने वाले उम्मीदवारों में से 9870 को उस समय जेबीटी को नौकरी दी गई थी। लेकिन बाद में 2014-15 में करीब 2500 ने एचटेट पास किया तो उन्होंने कहा कि बीच में एचटेट नहीं करवाया गया, इसलिए वो इस नौकरी का फायदा नहीं ले पाए और वो कोर्ट चले गए। अप्रैल माह में हाईकोर्ट ने नवचयनित 9870 जेबीटी को ज्वाइन करवाने के लिए आदेश दे दिए। जिसके बाद जिला मुख्यालयों पर इनकी ज्वाइनिंग करवा दी गई। बाद में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक ज्वाइंट मेरिट लिस्ट बनाए और अधिकतम 9870 को ही ज्वाइनिंग दी जाए। जिस पर शिक्षा विभाग ने ज्वाइंट मेरिट लिस्ट बनाई तो उसमें प्रदेश के 1259 जेबीटी बाहर हो गए। 
लिस्ट से बाहर वालों के नियुक्ति पत्र रद्द करने के बाद ज्वाइनिंग: जिन जेबीटी का इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया जैसे ही उनको नोटिस मिले तो वो फिर से हाईकोर्ट में चले गए। जहां 8 जून को सुनवाई हुई तो कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। आदेश के बाद अब विभाग ने जिला मुख्यालयों को पत्र भेज कर स्थिति स्पष्ट की है कि पहले बाहर हुए जेबीटी के नियुक्ति पत्र रद्द किए जाएं और बाद में नए शामिल को ज्वाइनिंग दी जाए।
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साभार: भास्कर समाचार 
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