Wednesday, May 3, 2017

कोई स्कूल ड्रेस-किताब बेचे, नजर रखे सीबीएसई : हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सीबीएसई से जुड़ा कोई भी स्कूल किताब और ड्रेस बेचने जैसी कारोबारी गतिविधियों में शामिल हो। कोर्ट ने सीबीएसई को स्कूलों पर नजर रखने के आदेश दिए हैं। इससे
पहले जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच के समक्ष सीबीएसई ने बताया था कि इस मामले में 19 अप्रैल को ही सर्कुलर जारी किया गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए सीबीएसई को स्कूलों पर नजर रखने के निर्देश दिए। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता सुनील पोखरियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि स्कूल अपने परिसर में ही ड्रेस और किताबें बेचकर कारोबारी गतिविधियां चला रहे हैं। उन्होंने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की मांग की थी।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार 
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