शिक्षा विभाग में चयनित 9455 जेबीटी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने की मांग की। हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत पर आधारित खंडपीठ ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादी पक्ष को 29 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। इस अर्जी पर सुनवाई मुख्य केस के साथ ही होगी।
यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बता दें कि 11 मई को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने 9455 टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाते हुए इस भर्ती का पूरा रिकॉर्ड सील कर समन कर लिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर पर आधारित बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के भर्ती को सही करार दिए गए फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर जारी किए थे। एकल बेंच ने इस भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को 31 मार्च को खारिज करते हुए भर्ती को सही करार दिया था।
2014 में किया गया था चयन: हुडा सरकार ने साल 2014 में इन टीचरों का चयन किया था। इस बीच एक स्नातकोत्तर (एमए) योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सरकार के नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया के दौरान उसे शैक्षणिक योग्यता के दो अंक अधिक मिलने थे। शैक्षणिक योग्यता में इनका लाभ दे दिया गया, लेकिन इंटरव्यू में हासिल अंकों में से दो अंक काट लिए गए। ऐसे में वह चयन से वंचित रह गया।
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साभार: जागरण समाचार
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