इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) की सरकार के कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष रहे सतबीर कादियान को इफको रेट इंटरेस्ट घोटाले में कड़कड़डूमा की विशेष सीबीआइ अदालत ने सात वर्ष की जेल एवं 50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त 66 वर्षीय सतबीर कादियान सहित छह आरोपी थे।
इनमें एक आरोपी हर्षद मेहता की सुनवाई के दौरान 2002 में मौत हो गई थी। बाकी सभी को दो से सात वर्ष की सजा सुनाने के साथ 50 हजार से 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पानीपत के सिवाह गांव निवासी सतबीर कादियान पर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) का चेयरमैन रहते हुए चार करोड़ रुपये का गबन करने एवं रेट इंटरेस्ट घोटाले का आरोप था। बीते शनिवार को अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार मिश्र ने अन्य दोषियों में 64 वर्षीय अनिल कुमार मल्होत्र को सात वर्ष जेल सहित 25 लाख का जुर्माना लगाया। 70 वर्षीय सुनील गोरावरा को सात वर्ष जेल सहित 10 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई। 64 साल के विनायक देओस्थली को सात वर्ष की जेल एवं 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने कहा कि अगर इनमें से कोई जुर्माना नहीं भरता है तो उन्हें 21 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। सबसे उम्रदराज 84 वर्षीय अभियुक्त करुणापति पांडेय को कम भूमिका एवं उम्र को देखने हुए दो वर्ष की सजा सहित 50 हजार का जुर्माना लगाया, जिसका भुगतान नहीं होने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त जेल में रहना होगा। पिछली सुनवाई में मंगलवार 23 अगस्त को सजा पर बहस में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला करीब 23 वर्ष पूर्व 1993 में सीबीआइ की ओर से दर्ज कराया गया था।
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साभार: जागरण समाचार
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